राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के बड़े शहरों में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब गहलोत सरकार सोमवार से नई पाबंदियां लगाने की कोशिश में है। ऐसे में सरकार स्कूल और कॉलेजों को बंद करने या 50 फीसदी तक छात्रों को बुलाने के नियम पर विचार कर सकती है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने आज शाम को कोरोना पर फिर ओपन बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, धर्म गुरुओं और समाजसेवियों को बुलाया गया है। ऐसे में धार्मिक स्थलों को बंद करने पर धर्मगुरुओं की राय ली जाएगी। इसके बाद ही प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।
दरअसल, पिछले 3 दिन पहले ब्ड गहलोत के साथ ओपन मीटिंग में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री समेत ज्यादातर मंत्रियों ने 2 हफ्तें के लिए स्कूल-कॉलेज बंद करने का सुझाव पर सहमति जताई थी। वहीं, सोमवार को यानि कि कल 15 से 18 साल उम्र तक के बच्चों के 3 जनवरी से होने वाले वैक्सीनेशन को देखते हुए केवल वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को स्कूल बुलाने का विकल्प भी रखा जा सकता है। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा नई गाइडलाइन में धार्मिक मंदिरो को बंद करने पर विचार/विमर्श किया जा सकता है।
बता दें कि सीएम गहलोत ने बताया कि आज शाम को होने वाली बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, धर्मगुरुओं और छळव् संगठनों के साथ बैठक बुलाई है। इस दौरान सभी लोगों से कोरोना की नई गाइडलाइन मे सभी लोगों से उनकी राय मशिवरा लिया जाएगा। बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी सबकी राय से ही फैसले लिए गए। इसके अलावा धर्मगुरुओं से राय लेंगे कि धार्मिक स्थल बंद करने पर उनका क्या विचार है, इसके बाद ही आगे का फैसला किया करेंगे।
वहीं, प्रदेश में शादी समारोह के दौरान 200 लोगों की संख्या को घटाकर 100 पर करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस संख्या से बैंड, कैटरिंग वालों को अलग कैटागिरी में रखा जा सकता है। जहां अंतिम यात्रा में शामिल होने वालों की सख्या 20 लोगों तक की जा सकती है।ऐसे में बीते 2 दिन पहले जारी हुई गाइडलाइन में शादियों में 200 मेहमानों की संख्या तय की गई थी और इससे ज्यादा लोग बुलाने के लिए पहले जिले के क्ड से परमिशन लेना पड़ता था।फिलहाल इस नियम में बदलाव होगा।
गौरतलब है कि कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार सरकारी ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या को 60 फीसदी तक किया जा सकता है। साथ ही कई विभागों में 40 से 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश भी लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश में ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर बाहर से आए यात्रियों को घूमने पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि इन जगहों पर भी भीड़ को कम करने के लिए कुछ पाबंदियां लगाने के साथ-साथ नई गाइडलाइन में नियम लागू हो सकता है।