अगर आप अपने पुराने वाहन को बेचकर नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल, पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पथ कर में 25 फीसदी तक की छूट दी जायेगी। ये घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी करके दी।
मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति के तहत लोगों को पुराने और पर्यावरण प्रदूषण करने वाले वाहनों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए वाहन कबाड़ में जमा करने पर उसके मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर ये छूट मिलेगी। ये छूट निजी वाहनों पर 25 फीसदी और कमर्शियल वाहनों पर 15 फीसदी तक रहेगी। इसके साथ ही ये छूट कमर्शियल वाहनों के मामले में 8 साल तक और निजी वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी।
इस पॉलिसी के तहत फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो गए हैं। सरकारी और च्ैन् से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। इसके अलावा कमर्शियल वाहनों के लिए ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे, बाकी सभी अन्य वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 जून 2024 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।
इस पूरी योजना को एक ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। वाहन पोर्टल से जोड़ने का नियम इसलिए रखा गया है ताकि पुरानी गाड़ियों को आसानी से डी-रजिस्टर किया जा सके और उसी आधार पर नए सर्टिफिकेट मिल सकें। वाहन पोर्टल से जोड़ने का नियम इसलिए रखा गया है ताकि पुरानी गाड़ियों को आसानी से डी-रजिस्टर किया जा सके और उसी आधार पर नए सर्टिफिकेट मिल सकें। इसके साथ ही स्क्रैपेज सेंटर को नेशनल क्राइम ब्यूरो से भी लिंक किया जाएगा।